निकाय चुनाव की घोषणा के साथ प्रदेश में लागू हुआ आदर्श आचार संहिता

  


उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाजन आयोग ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस कर राज्य में नगर निकाय चुनाव का ऐलान किया, साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार की शाम से ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया। 

आचार संहिता लागू होने के बाद सभी सरकारी विभाग निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्य करेगा। किसी भी कार्य को प्रदेश में करने से पहले राज्य चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। मतदान की तिथियों की घोषणा के साथ लगे आदर्श आचार संहिता मतगणना तक जारी रहेगा। 

ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 9 मार्च से 13 मई तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगा। आदर्श संहिता लागू होने के पश्चात कई पाबंदियों को लगा दिया गया है। इनमे महत्वपूर्ण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन कराया जाता है। ऐसे में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सभी राजनीतिक दल और लोगों को इसका पालन करना होता है। 

ऐसे में कोई भी सरकारी तंत्र का प्रयोग कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा। सरकार में मौजूद मंत्री या जनप्रतिनिधि अपने किसी भी सरकारी दौरे के दौरान प्रचार - प्रसार नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अपने निजी दौरे के दौरान प्रचार-प्रसार करती हुई किसी भी सरकारी तंत्र का उपयोग वह नहीं कर पाएंगे। वही किसी भी राजनीतिक दल को अपनी बैठक, प्रचार, रैली के लिए निर्वाचन आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी।

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