Hijab case : राष्ट्रीय स्तर पर विवाद न फैलाएं - सुप्रीम कोर्ट



 बेंगलुरू : कर्नाटक में हिजाब विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तत्काल सुनवाई को खारिज कर दिया. इन चीजों को राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। हम सही समय पर हस्तक्षेप करेंगे, ”मुख्य न्यायाधीश एन.एस. वी रमन ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। (Karnataka Hijab Case)

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छात्रों से उन मामलों में धार्मिक पोशाक पहनने से परहेज करने को कहा है जहां स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध है। इसके बाद कर्नाटक की एक लड़की ने गुरुवार को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. कल (मंगलवार 10) तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि सोमवार (मंगलवार 14) को सुनवाई फिर से शुरू होगी।

हाईकोर्ट की टिप्पणी को चुनौती देते हुए छात्रा ने कहा कि उसकी प्रायोगिक परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के प्रवेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप उनकी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है. छात्र फातिमा बुशरा ने भी कल (मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका दायर की थी; लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार नहीं किया।

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